
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झाँसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी झाँसी ने जिले में दो दिन ड्राई डे घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को मतदान दिवस और 27 अक्टूबर 2026 को मतगणना दिवस के अवसर पर संबंधित क्षेत्रों में शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 23 अक्टूबर को मतदान दिवस के दिन पूरे निर्वाचन क्षेत्र में देशी शराब, कंपोजिट मदिरा, मॉडल शॉप, बार, सैन्य कैंटीन एवं भांग के थोक और फुटकर अनुज्ञापनों से मदिरा व मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
वहीं, 27 अक्टूबर को मतगणना दिवस पर भी झाँसी नगर निगम क्षेत्र में स्थित देशी शराब, कंपोजिट मदिरा, मॉडल शॉप, बार, सैन्य कैंटीन एवं भांग की दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का अनुपालन उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित कराया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ड्राई डे के कारण अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिकर अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान और मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
